डेयरी टुडे डेस्क,
मुंबई, 7 सितंबर 2017,
मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दोषियों की सजा का एलान कर दिया है। ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। हथियार सप्लाई के आरोपी करीमुल्लाह खान को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 2 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं एक अन्य आरोपी रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है।
अबू सलेम सहित सभी दोषी अदालत में मौजूद हैं। मुंबई में हुए इन 13 बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 12 मार्च साल 1993 को हुए इन धमाकों के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम और मुस्तफा डोसा मुख्य आरोपी हैं।
इससे पहले कोर्ट ने अबु सलेम और 5 आरोपियों को दोषी माना, जबकि मामले में सातवें आरोपी अब्दुल कय्यूम को पर्सनल बॉन्ड पर बरी कर दिया गया था। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने हत्या और साजिश के आरोप में अबु सलेम, मुस्तफा डोसा, उसके भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद और मर्चेंट ताहिर, करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था। बता दें कि दोषी मुस्तफा डोसा की इसी साल 28 जून को कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो चुकी है।
कोर्ट ने अबु सलेम को मुंबई ब्लास्ट की साजिश रचने का दोषी पाया था। अबू सलेम पर हमले में हथियार और विस्फोटक मुंबई में लाने दोष साबित हुआ है। सुनवाई के दौरान जज ने ये भी कहा था कि सरकारी पक्ष ने अपने आरोप साबित कर दिए हैं। कोर्ट के फैसला के बाद सरकारी वकील डीएन साल्वी ने केस से जुड़ी कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया था कि विस्फोट का सारा सामान अबु सलेम की देख-रेख में आया था।
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