दुधारु पशुओं की इकाई स्थापित करने के लिए सरकार सब्सिडी के साथ देगी लोन

सीकर, राजस्थान।

दूध डेयरी व्यवसाय या दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित करने के लिए पशुपालकों को केंद्र सरकार सब्सिडी के साथ बैंक ऋण भी मुहैया कराएगी। योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के किसानों को 25 फीसदी अनुदान देने का प्रावधान है। शेष वर्ग के पशुपालकों को 33.33 फीसदी अनुदान मिलेगा। सामान्य, अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पशुपालक 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक जीएल लूणिया ने बताया कि योजना के तहत किसान बछड़ा पालन, दुधारू पशु इकाई के साथ मिश्रित खाद, दुग्ध निकालने की मशीन, दूध शीतलन इकाई, देशी दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए डेयरी प्रसंस्करण उपकरण खरीदी, डेयरी उत्पादन और शीतलन शृंखला की स्थापना, पशु चिकित्सा क्लीनिक की स्थापना कर सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के किसान 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

पशुपालकों को इतना मिलेगा लोन

दुधारु पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था के लिए क्लीनिक।
चलित : 2.6 लाख
स्थायी : 2 लाख

दुग्ध उत्पादों के परिवहन व्यवस्था के लिए पिकअप या अन्य वाहन की खरीदारी।
लोन : 26.50 लाख

दूध एवं उत्पादों के लिए शीत भंडारण की व्यवस्था, कूलर, रेफ्रीजरेटर की खरीदारी।
लोन : 35 लाख

दूध उत्पादों से दही, घी, श्रीखंड, पनीर, चक्का बनाने के लिए प्रसंस्करण उपकरण।
लोन : 13.20 लाख

दूध निकालने की मशीन, फेट जानना और शीतलन इकाई (क्षमता पांच हजार लीटर)
चलित : 20 लाख

जैविक खाद बढ़ाने के लिए डेयरी फार्म में मिश्रित खाद के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट
लोन : 22 लाख

बछड़ों के पालन के लिए 20 संकर या देसी नस्ल के गो पशु तथा ग्रेडेट भैंस।
लोन : 5.30 लाख

उन्नत नस्ल की संकर गाय, देशी नस्ल साहिवाल, रेड सिंधी, गीर राठी, मुर्रा, ग्रेडेड भैंस।
लोन : 6 लाख

इन्हें मिलेगा लाभ

किसान निजी उद्यमी और असंगठित तथा संगठित क्षेत्र के समूह (संगठित क्षेत्र समूह में अपने सदस्यों की तरफ से स्वयं सहायता समूह, डेयरी सहकारी समितियां अपने सदस्यों की तरफ से दुग्ध संघ, दुग्ध महासंघ, पंचायती राज सदस्य शामिल है।) एक परिवार के एक से अधिक सदस्य इस योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर अलग इकाई और अलग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते अलग इकाई की दूरी एक-दूसरे से कम से कम 500 मीटर दूर हो।

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