खबर का असर: ई वे बिल के लिए 16 अगस्त तक की मोहलत मिली

BY नवीन अग्रवाल

नोएडा, 28 जुलाई 2017,

उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग ने प्रदेश के व्यापारियों को सूलियत देते हुए ई वे बिल जिसे माल परिवहन परिपत्र भी कहा जाता है को लेकर 16 अगस्त तक के लिए मोहलत दे दी है। प्रदेश के वाणिज्य कर आयुक्त मुकेश मेश्राम ने शासनादेश जारी कर कहा है कि ई वे बिल की चेकिंग अब 16 अगस्त के बाद से की जाएगी और इसके लिए सभी जिलों के वाणिज्य कर अफसरों को निर्देशित कर दिया गया है।
जाहिर है कि 21 जुलाई 2017 के शासनादेश के मुताबिक यूपी में 26 जुलाई से ई वे बिल को रखना जरूरी हो गया था और इसको लेकर व्यापारी संघों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। कपडा, एफएमसीजी समेत डेयरी से जुडे व्यापारियों ने इसे लेकर सरकार से गुहार लगाई थी कि फिलहाल ई वे बिल जारी करने और इसे रखने की अनिवार्यता को रोक दिया जाए। डेयरी टुडे ने भी कल अपनी खभर में डेयरी प्रोडक्ट के परिवहन के दौरान ई वे बिल की अनिवार्यता से होने वाली परेशानियों के बारे में खबर प्रकाशित की थी। और इसी के बाद प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों की मांग मानते हुए फिलहाल 16 अगस्त तक इसकी अनिवार्यता को रोक दिया है। हालांकि डेयरी समेत दूसरे ट्रेड से जुडे व्यापारियों का कहना है कि अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी ई वे बिल की अनिवार्यता को दिसंबर माह तक रोक देना चाहिए।

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