गाय ने नहीं दिया पर्याप्त दूध, फोरम ने गाय मालिक को कीमत लौटाने को कहा

रायपुर (छत्तीगढ) 14 जुलाई 2017,

गाय मालिक ने एक महिला को चार गाय बेचीं और लिखकर दिया कि सभी गाय सीधी-सादी हैं और तीन-तीन लीटर दूध भी देती हैं। चारों गायों को महिला ने खरीद लिया, लेकिन किसी भी गाय ने डेढ़ लीटर दूध से ज्यादा नहीं दिया। दूध तो कम देती ही थीं, मारने भी दौड़ती थीं।

परेशान होकर महिला ने गायों को वापस लौटाया, मगर गाय के मालिक ने कीमत नहीं लौटाई। महिला ने बिलासपुर जिला उपभोक्ता फोरम में आवेदन दिया और उसके हक में फैसला आया। गाय के मालिक ने फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग में अपील की। राज्य आयोग ने जिला फोरम के आदेश को सही ठहराते हुए गायों की कीमत 60 हजार रुपए व मानसिक क्षतिपूर्ति के 20 हजार तथा वाद व्यय के दो हजार रुपए देने के आदेश को बरकरार रखा।

एक गाय 15 हजार के हिसाब से चार गाय 60 हजार में खरीदीं

मामला इस प्रकार है कि ग्राम लिंगिंयाडीह, बिलासपुर निवासी जया अग्रवाल (क्रेता) ने ग्राम बिजौर, बिलासपुर निवासी अर्जुनलाल कौशिक (विक्रेता) से 18 दिसंबर 2013 को चार गाय खरीदीं। हर गाय की कीमत 15 हजार रुपए के हिसाब से 60 हजार रुपए अदा किए। गाय बेचते समय विक्रेता ने आश्वासन दिया था कि गाय तीन-तीन लीटर दूध देती हैं और सीधीसाधी हैं।

जिस पर विश्वास करते हुए खरीदा और विक्रेता ने बिक्रीनामा रसीद भी दिया। गाय को गांव ले जाने के बाद पता चला कि कोई भी गाय तीन-तीन लीटर दूध नहीं दे रही थी और उग्र स्वभाव की थी। किसी को भी अपने पास फटकने नहीं देती थी।

खरीदार महिला ने इसकी शिकायत विक्रेता से की, जिस पर उसने कहा कि हो सकता है, जगह बदलने के कारण गाय ऐसा व्यवहार कर रही है, थोड़े दिन और देख लो। कुछ दिन बीतने के बावजूद गायों की हरकत नहीं बदली और दूध भी नहीं बढ़ा। इस पर महिला ने 5 जनवरी 2014 को सभी गाएं लौटा दी और गायों की कीमत वापस मांगी। विक्रेता ने रकम लौटाने से मना कर दिया।

मजबूर होकर खरीदार महिला ने जिला उपभोक्ता फोरम बिलासपुर में वाद दायर किया। फोरम ने इसे सेवा में कमी मानते हुए विक्रेता को आदेश दिया कि महिला को 60 हजार रुपए वापस लौटाया जाए। इस आदेश के खिलाफ विक्रेता ने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में अपील की।

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आरएस शर्मा व सदस्य डीके पोद्दार एवं नरेन्द्र गुप्ता की अदालत ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को बरकरार रखा जिसमें आदेशित किया गया था कि विक्रेता अर्जुन लाल कौशिक क्रेता जया अग्रवाल को गायों की बिक्री राशि 60 हजार रुपए अदा करेगा।

चूक की दशा में उक्त रकम पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करेगा। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार रुपए और वाद व्यय के दो हजार रुपए अदा करेगा। राज्य आयोग ने अपील व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया।

साभार-नईदुनिया

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