चेन्नई,पीटीआई, 11 जुलाई 2017
तमिलनाडु में निजी डेयरी कंपनियों के खिलाफ मुहिम चलाने और मिलावटी दूध बेचने का आरोप लगाने वाले राज्य के दुग्ध और डेयरी विकास मंत्री राजेंद्र बालाजी को मद्रास हाईकोर्ट फटकार लगाई है। तीन निजी कंपनियों की तरफ से दायर किए गए मुकदमे में सुुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मंत्री को नोटिस जारी कर बगैर सुबूत के अनर्गल आरोप नहीं लगाने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजेंद्र बालाजी ने तमिलनाडु की निजी डेयरी कंपनियों पर मिलावटी दूध बेचने और लोगों की सेहत से खिलवाड करने का आरोप लगाया था।
दुग्ध विकास मंत्री की इन आरोपों से तमिलनाडू की डेयरी इंडस्ट्री में हडकंप मच गया था था। राजेंद्र बालाजी ने लोगों से सिर्फ सरकारी डेयरी कंपनी का ही दूध करने को कहा था। इन आरोपों के बाद राज्य की हडसन, विजया मिल्क डेयरी और डोढा मिल्क कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट में केस दायर कर मंत्री के बयान से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक-एक करोड के क्लेम का दावा किया था। इन कंपनियों का कहना था कि मंत्री ने बगैर किसी जांच रिपोर्ट के उनकी कंपनी के दूध और दूसरे डेयरी उत्पादों के बाले में भ्रामक बयान दिया था, जिससे उन्हें व्यावसायिक नुकसान झेलना पडा। हाईकोर्ट के जस्टिस सी वी कार्तिकेयन ने मंत्री को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
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