राहत : PAN-आधार जोड़ने के लिए 31 अगस्त तक का समय

नई दिल्लीः यदि आप वेतनभोगी है और अभी तक आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो परेशान नहीं होइए. आपको पांच दिन का और वक्त दिया गया है. साथ ही पैन को आधार से जोड़ने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है.

वित्त मंत्रालय के ऐलान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2016-17 (असेसमेंट इय़र 2017-18) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 5 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गयी है. पहले ये मियाद सोमवार यानी 31 जुलाई को खत्म हो रही थी. मंत्रालय का कहना है कि टैक्स विभाग के वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर लॉग इन करने और पैन को आधार से जोड़ने में दिक्कतों को लेकर कुछ शिकायत आ रही है. 10 अंकों वाले आधार और 12 अंकों वाले पैन को जोड़ने में आ रही दिक्कतों की एक बड़ी वजह दोनों में अंकित नाम में अंतर होना है.

मंत्रालय का दावा है कि वेबसाइट की तकनीकी दिक्कतों को पूरी तरह से दूर कर लिया गया है. लेकिन परेशानी ये है कि सिस्टम पर काफी पर ज्यादा लोड है. आखिरी तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग लॉग इन कर रहे हैं. साथ ही लंबे समय तक वेबसाइट खोले रखते हैं. इन सब वजहों से दूसरे लोगों को परेशानी आ रही है. इन्ही सब कारणों से सरकार ने रिटर्न की तारीख बढ़ाने का फैसला किया.

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