पीएम मोदी ने लॉन्च की ‘PM-किसान मान-धन’ योजना, जानिए किन किसानों को नहीं मिलेगी 3000 रुपये/महीने की पेंशन

डेयरी टुडे नेटवर्क,
रांची/नई दिल्ली, 12 सितंबर 2019,

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची में किसानों के लिए पेंशन स्कीम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan mantri Kisan Mandhan Yojana) के तहत किसानों को 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। मोदी सरकार देश के 5 करोड़ किसानों को इस योजना में जोड़ना चाहती है। बताया जा रहा है कि अभी तक 15 लाख से अधिक किसान देशभर से इस पेंशन योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। पंजीकरण कराने वाले किसानों सबसे अधिक संख्या यूपी और बिहार के किसानों की है।

आपको बता दें की मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। किसान मानधन योजना के लिए झारखंड में एक लाख नौ हजार से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है।

कैसे कराएं पेंशन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन

जो भी किसान इसके दायरे में आते हैं वे पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर करवा सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजबीर सिंह के मुताबिक इसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उससे इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। हालांकि, आधार कार्ड (Aadhaar Card) सबके लिए अनिवार्य है। यदि कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसने स्कीम छोड़ने तक जितनी रकम जमा की होगी उस पर सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। इस तरह किसी भी किसान के लिए यह स्कीम घाटे का सौदा नहीं है।

जानिए किन किसानों को नहीं मिल सकता इस योजना का फायदा

* वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के लिए विकल्प चुना है।

* वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (PM-LVM) के लिए विकल्प चुना है।

* राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) आदि जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान।

* अच्छी आर्थिक स्थिति वाले इन कैटगरी के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जैसे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर।

* भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और पूर्व और वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के सदस्य। पूर्व और वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के अध्यक्ष।

* केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सभी कार्यरत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी। स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि निगमों के मल्टी टास्किंग स्टाफ और ग्रुप डी कर्मचारी इसका फायदा ले पाएंगे।

* टैक्स देने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

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