डेयरी टुडे नेटवर्क,
चंडीगढ़, 24 अक्टूबर 2017,
पंजाब सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया है, जिसे पढ़कर आपके होश उड़ जाएंगे। पंजाब सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब राज्य में पशु पालने वालों को टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं पशु पालने के लिए लाइसेंस भी लेना होगा और उसे हर साल रिन्यू भी कराना होगा। ये फरमान सिर्फ कुत्ते, बिल्ली या घोड़े पालने पर नहीं है बल्कि गाय और भैंस से दुधारु पशु पालने वालों पर भी लागू होगा।
नोटिफिकेशन के अनुसार यदि पंजाब के अंदर आप गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो उसके लिए अब हर शख्स को टैक्स देना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिल्ली-कुत्ती पालने वालों को 250 रुपये और गाय-भैंस, घोड़ा पालने वालों को 500 रुपये टैक्स देना होगा। ये टैक्स हर साल देना होगा और यदि टैक्स नहीं दिया तो दस गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा।
अमरिंदर सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे संबंधित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा। इतना ही नहीं ऐसे जानवर यदि दो बार से ज्यादा बार सड़क पर घूमते हुए पाए गए तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल कर दिया जाएगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा।
जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए पाए जाने की स्थिरति में भी लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। ऐसे में मालिक जानवर पालने का अधिकार खो देगा यानी वो फिर जानपर पाल नहीं सकेगा। हां यदि वो दोबारा जानवर पालना चाहता है तो फिर से लाइसेंस जारी करने से पहले उस व्यक्ति के आचार व्यवहार की निगरानी की जाएगी और ठीक पाए जाने पर ही उसे दोबारा जानवर पालने का अधिकार प्रदान किया जाएगा।
जाहिर है कि पंजाब इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है और शायद सरकार की मंशा अब इस तरह के टैक्स लगाकर घाटे को पूरा करने की हैॉ। यह नोटिफिकेशन स्थानीय निकाय विभाग ने जारी किया है, जिसके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हैं. हालांकि इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही विपक्ष के तेवर कड़े हो गए हैं और बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने अमरिंदर सरकार पर हमला बोल दिया है।
5191total visits.